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कर अधीक्षक एवं राजस्व अधीक्षक पूनम रावत ने लोकल 18 को जानकारी देते हुए कहा है कि करदाताओं को जागरूक और हाउस टैक्स देने के लिए प्रेरित करने के लिए देहरादून नगर निगम समय-समय पर अभियान चलाता रहता है.

देहरादून नगर निगम नागरिकों को हाउस टैक्स पर 25% की छूट दे रहा है
हाइलाइट्स
- 30 अप्रैल तक हाउस टैक्स भरने पर 25% की छूट.
- देहरादून नगर निगम ने 5 काउंटर शुरू किए.
- ऑनलाइन भी हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं.
देहरादून: अगर आप उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रहते हैं और अभी तक आपने हाउस टैक्स जमा नहीं करवाया है, तो आप जल्दी से देहरादून नगर निगम में हाउस टैक्स जमा करवा दीजिए, क्योंकि निगम 25% की छूट दे रहा है. आप निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर भी जमा करवा सकते हैं. यह छूट सिर्फ 30 अप्रैल तक रहेगी.
हाउस टैक्स पर मिलेगी छूट
देहरादून की कर अधीक्षक एवं राजस्व अधीक्षक पूनम रावत ने लोकल 18 को जानकारी देते हुए कहा है कि करदाताओं को जागरूक और हाउस टैक्स देने के लिए प्रेरित करने के लिए देहरादून नगर निगम समय-समय पर अभियान चलाता रहता है. इसी के साथ ही समय पर हाउस टैक्स देने वाले नागरिकों छूट दी जाती है. उन्होंने बताया कि पिछले साल की तरह इस साल अप्रैल माह में 20 % की छूट के साथ 5 फीसद अतिरिक्त छूट भी दी जा रही है और इस कारण देहरादून नगर निगम के कर अनुभाग में बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं.
ऑनलाइन भी जमा होगा हाउस टैक्स
उन्होंने बताया कि लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है. यहां भीड़भाड़ हो रही है. लोगो की सुविधा के लिए अनुभाग में हमने 5 काउंटर शुरू किए हैं. वहीं बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए अलग से रूम नंबर पांच पर काउंटर लगाए हैं, जहां उन्हें उन्हें सुविधा दी जा रही है. जो लोग नगर निगम नहीं आ सकते हैं वह ऑनलाइन भी हाउस टैक्स जमा कर सकते हैं. जिन लोगों को रसीद जमा करने में दिक्कत हो रही है, उनको अगर बिल मिल गया है तो वे लोग बार कोड को स्कैन करके जमा करवा सकते हैं.
देहरादून के रहने वाले रामेश्वर प्रसाद सती ने कहा कि पहले देहरादून बहुत छोटा क्षेत्र हुआ करता था, लेकिन आज इसमें 100 वार्ड बन गए हैं. यहां लाखों की संख्या में लोग रहते हैं. इन्हें कई तरह की सार्वजनिक सेवाएं देने के लिए पैसे की जरूरत होती है जो निगम को टैक्स के रूप में राजस्व मिलता है, इसीलिए हर नागरिक को हाउस टैक्स जरूर जमा करना चाहिए. इससे आपकी प्रॉपर्टी भी आपके नाम से दस्तावेजी रूप में चलती रहेगी. आप निगम की वेबसाइट nagarnigamdehradun.com पर जाकर, नगद भुगतान करके, क्यू आर कोड के जरिये, चैक व डिमांड एंड ड्राफ्ट के साथ ही पीओएस मशीन से हाउस टैक्स जमा करवा सकते हैं.
बकायेदारों को नोटिस दे रहा है देहरादून नगर निगम
कर अधीक्षक पूनम रावत ने बताया कि जो लोग समय से टैक्स नहीं देते हैं उन्हें इस छठ का लाभ नहीं मिलेगा. इसी के साथ ही निगम बकायेदारों को नोटिस देने का काम कर रहा है.